अगर बचना चाहते हैं जुर्माने से तो 30 जून से पहले कर ले ये काम, सरकार ने जारी किया नियम

अगर बचना चाहते हैं जुर्माने से तो 30 जून से पहले कर ले ये काम, सरकार ने जारी किया नियम

सभी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए है। देश में किसी भी कार्य के लिए सबसे अहम माना जाता है,आधार कार्ड और पैन कार्ड। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है।

इसी तरह किसी भी एग्जाम आदि के लिए भी आधार कार्ड का होना जरूरी है। कई कार्यों को करने और आपकी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तय कर दी है।

सरकार ने 30 जून डेट तय करते हुए यह कहा है कि इस तारीख तक यदि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया गया, तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जाने किस तरह करेंगे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक यह है प्रोसेस…

एक हज़ार रुपये पड़ेगा जुर्माना

अगर 30 जून तक आपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको ₹1000 फाइन देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1951 में जोड़े गए धारा 234f के कारण हुआ है। जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। जुर्माना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा।

ऐसे करें लिंक

– आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.

– आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.

– अब कैप्चा कोड एंटर करें.

-अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें

– आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक

आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

maalaxmi